Sunday, 21 August 2016

20 July 2016..1.सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जम्मू और कश्मीर से दूसरे राज्यों में ट्रांसफर हो सकते हैं केस :-

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा कि जम्मू और कश्मीर की अदालतों में चल रहे केस दूसरे राज्यों में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। अभी तक जम्मू-कश्मीर में यह प्रावधान नहीं था। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 सबको न्याय का अधिकार देता है। अगर कोई दूसरे राज्य में जाकर यात्रा करने में असमर्थ है तो वह न्याय पाने से वंचित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार है कि वह सबको न्याय दिलाए। सीआरपीसी की धारा 25 के तहत देश के किसी भी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है। जम्मू-कश्मीर में लागू रणबीर पैनल कोड में यह प्रावधान नहीं है। ऐसे में केस ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। एक महिला अपने वैवाहिक विवाद के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करवाना चाहती थी। पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने उसका केस संविधान पीठ का रैफर किया था।

No comments:

Post a Comment