सरकार ने अटल पेंशन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्र ने यह धनराशि वित्त वर्ष 2015-16 के लिए लाभार्थियों के एक हिस्से के अंशदान के भुगतान के लिए दी है। केंद्र के इस कदम से अटल पेंशन योजना के 16.96 लाख लाभार्थियों को फायदा होगा।इस योजना के तहत 31 मार्च 2016 से पूर्व पंजीकरण कराने वाले लोगों के अंशदान की 50 प्रतिशत राशि सरकार देगी। हालांकि यह राशि अधिकतम एक हजार रुपये ही होगी। सरकार ऐसे लाभार्थियों के एक हिस्से के अंशदान का भुगतान पांच वर्षो तक यानी 2015-16 से 2019-20 के दौरान करेगी। इस संबंध में वित्त मंत्रलय का कहना है कि सरकार ने पेंशन क्षेत्र के रेगुलेटर पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के माध्यम से वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 99.57 करोड़ रुपये जारी किए हैं। हालांकि जिन लाभार्थियों ने मार्च 2016 तक अगर कोई अंशदान नहीं किया है तो उनके खाते में सरकारी अंशदान जमा नहीं जाएगा। पीएफआरडीए ने ऐसे लोगों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द अपने खाते को नियमित करें ताकि सरकारी के अंशदान का उसमें भुगतान किया जा सके। सरकार तभी अपना अंशदान देगी जब किसी व्यक्ति का पेंशन खाता नियमित तौर पर चल रहा हो। ऐसे लोगों के बचत बैंक खाते में सरकारी अंशदान की रकम जाती है। हालांकि जिन लोगों का पेंशन खाता नियमित नहीं है, उन्हें यह लाभ नहीं मिलता है। सरकार बैंकों और डाक विभाग के माध्यम से अटल पेंशन योजना लागू कर रही है। 30 जून 2016 तक अटल पेंशन योजना के 30 लाख सदस्य बन चुके हैं। हर दिन औसतन पांच हजार नए सदस्य अटल पेंशन योजना में शामिल हो रहे हैं। इस योजना के तहत सिर्फ वही लोग पात्र हैं जो न तो करदाता हैं और न ही केंद्र सरकार की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन का लाभ ले रहे हैं।
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