ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण का जिम्मा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सौंपने के लिए केंद्र ने नियमों में संशोधन किया है। तीसरे लिंग के खिलाफ अपराध और सामाजिक उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय और नागरिक समाज की ओर से यह मांग की जा रही थी।इस संबंध में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत सरकार (कामकाज का आवंटन) नियम, 1961 में बदलाव की मंजूरी दे दी है। यह नियम केंद्र सरकार के विभागों के कामकाज की व्याख्या करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने हाल ही में संशोधित नियमों को अधिसूचित किया। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 4.88 लाख ट्रांसजेंडर हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय एक विधेयक को अंतिम रूप दे रहा है ताकि ट्रांसजेंडर लोगों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाई जा सके और उसका कार्यान्वयन किया जा सके।
No comments:
Post a Comment